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    मानदंड और दिशानिर्देश

    केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (CRR) में पंजीकरण

    (वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू, इस संबंध में जारी सभी पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों / परिपत्रों के स्थान पर)

    आरसीआई अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, “कोई भी व्यक्ति, जिसे मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता प्राप्त नहीं है और जो केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में नामांकित नहीं है:

    • वह पुनर्वास पेशेवर के रूप में या किसी भी ऐसे पद पर (किसी भी नाम से पुकारा जाए) जो सरकार या किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित संस्थान में हो, पद धारण नहीं कर सकता;
    • वह भारत में कहीं भी पुनर्वास पेशेवर के रूप में अभ्यास नहीं कर सकता;
    • वह किसी भी ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर या प्रमाणीकरण करने के लिए अधिकृत नहीं होगा, जिसे किसी कानून के अंतर्गत पुनर्वास पेशेवर द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणीकरण करने की आवश्यकता हो;
    • वह किसी भी न्यायालय में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के तहत विशेषज्ञ के रूप में गवाही देने का हकदार नहीं होगा।”

    केवल वे व्यक्ति, जिनका पंजीकरण आरसीआई में वैध और सक्रिय है, पूरे भारत में पुनर्वास पेशेवर/कार्मिक के रूप में अभ्यास करने और ऐसे अभ्यास के संबंध में किसी भी व्यय, औषधि या अन्य उपकरणों के शुल्क या किसी फीस की वसूली के लिए कानून की दृष्टि से हकदार होंगे।

    आरसीआई अधिनियम, 1992 की धारा 19 के अंतर्गत पेशेवरों की श्रेणियाँ

    निम्नलिखित पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों की श्रेणियाँ, जिनके पास मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता है, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा संचालित केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में पंजीकृत हैं।

    मान्यता प्राप्त योग्यता वाले पुनर्वास पेशेवर/कार्मिकों को केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में अपना पंजीकरण कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।

    1. ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट

    2. क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक

    3. श्रवण यंत्र और कान के साँचे तकनीशियन

    4. पुनर्वास इंजीनियर और तकनीशियन

    5. विकलांगों की शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु विशेष शिक्षक

    6. व्यावसायिक परामर्शदाता, रोजगार अधिकारी और विकलांगों से संबंधित प्लेसमेंट अधिकारी

    7. बहुउद्देशीय पुनर्वास चिकित्सक, तकनीशियन

    8. वाक् एवं श्रवण तकनीशियन

    9. पुनर्वास मनोवैज्ञानिक

    10. पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता

    11. मानसिक मंदता में पुनर्वास चिकित्सक

    12. अभिविन्यास और गतिशीलता विशेषज्ञ

    13. सामुदायिक आधारित पुनर्वास पेशेवर

    14. पुनर्वास परामर्शदाता/प्रशासक

    15. कृत्रिम अंग विशेषज्ञ और ऑर्थोटिस्ट

    16. पुनर्वास कार्यशाला प्रबंधक

    17. अन्य

    नियम और शर्तें:

    आरसीआई अधिनियम, 1992 की धारा 19 के अंतर्गत नया पंजीकरण:

    1. जो पेशेवर सीआरआर में पंजीकरण हेतु योग्य हैं, उन्हें अनुमोदित पाठ्यक्रम पूर्ण होने की तिथि से 6 माह के भीतर परिषद में पंजीकरण कराना होगा।
    2. पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देश पढ़ें।
    3. केवल आरसीआई द्वारा अनुमोदित योग्यता वाले उम्मीदवार सीआरआर में पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
    4. फॉर्म में दी गई सभी जानकारी संलग्न प्रमाणपत्रों के अनुसार सही होनी चाहिए।
    5. पंजीकरण हेतु सभी संलग्नक मूल रंगीन स्कैन की गई प्रतियां होनी चाहिए।
    6. नए पंजीकरण का शुल्क ₹1000/- है। भुगतान ऑनलाइन किया जाना है।

    पंजीकरण का नवीनीकरण:

    1. सभी पंजीकृत पुनर्वास पेशेवरों को प्रत्येक 5 वर्ष में परिषद से अपना पंजीकरण नवीनीकरण करना होगा।
    2. नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन करने से पूर्व आरसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध सीआरई मानदंड और दिशा-निर्देश पढ़ें।
    3. नवीनीकरण हेतु 5 वर्षों में कुल 100 सीआरई अंकों का अर्जन आवश्यक है।
    4. प्रत्येक पंजीकृत पेशेवर/कार्मिक/संसाधन व्यक्ति को प्रति वर्ष न्यूनतम 10 और अधिकतम 50 अंक अर्जित करना आवश्यक है। एक प्रतिभागी वर्ष में 50 से अधिक सीआरई अंक गतिविधियों से अर्जित कर सकता है, लेकिन अधिकतम 50 अंक ही जोड़े जाएंगे।
    5. नवीनीकरण हेतु कुल 100 सीआरई अंकों में से न्यूनतम 30 अंक प्रतिभागी के रूप में ऑनलाइन/ऑफलाइन वेबिनार, सरकारी योजनाओं में भागीदारी, अनुभवात्मक शिक्षा आदि से प्राप्त होने आवश्यक हैं। यह मानदंड 1 जनवरी 2024 से देय नवीनीकरणों पर लागू होगा।
    6. आरसीआई द्वारा अनुमोदित सीआरई कार्यक्रमों से अर्जित अंक डैशबोर्ड पर देखे जा सकते हैं। अन्य सीआरई अंकों के लिए दिशा-निर्देशानुसार प्रमाणपत्र स्कैन कर संलग्न किए जा सकते हैं।
    7. नवीनीकरण का शुल्क ₹500/- है। भुगतान ऑनलाइन किया जाना है।

    नोट: यदि नवीनीकरण हेतु आवेदन में विलंब होता है, तो नियत तिथि के बाद पहले तीन माह तक बिना विलंब शुल्क के छूट होगी। इसके बाद प्रति माह ₹100/- का विलंब शुल्क देना होगा।

    योग्यता की वृद्धि:

    1. पंजीकरण के बाद प्राप्त किसी भी अन्य आरसीआई अनुमोदित योग्यता को योग्यता वृद्धि माना जाएगा।
    2. योग्यता वृद्धि की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
    3. फॉर्म में दी गई सभी जानकारी संलग्न प्रमाणपत्रों के अनुसार सही होनी चाहिए।
    4. सभी संलग्नक मूल रंगीन स्कैन की गई प्रतियां होनी चाहिए।
    5. योग्यता वृद्धि का शुल्क ₹500/- है। भुगतान ऑनलाइन किया जाना है।

    गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र:

    1. गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र केवल मान्य एवं सक्रिय पंजीकरण वाले पेशेवर/कार्मिकों को जारी किया जाएगा।
    2. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
    3. सभी संलग्नक मूल रंगीन स्कैन की गई प्रतियां होनी चाहिए।
    4. चरित्र और आचरण संबंधी प्रशस्तिपत्र कॉलम ‘6’ में उल्लिखित अनुसार प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे कि राजपत्रित अधिकारी, सांसद, विधायक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, कॉलेजों के प्राचार्य एवं प्रोफेसर आदि से होना चाहिए।
    5. कॉलम ‘7’ में संदर्भ हेतु नाम और पूरा पता दिया जाना चाहिए, जो कॉलम ‘6’ में प्रमाणपत्र देने वालों से भिन्न हों।
    6. ऑनलाइन आवेदन के बाद, हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी और मूल दस्तावेज आरसीआई को भेजे जाने आवश्यक हैं।
    7. गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र का शुल्क ₹1500/- है। भुगतान ऑनलाइन किया जाना है।

    पूर्व-पंजीकरण:

    यह आरसीआई द्वारा उठाया गया एक अभिनव कदम है। कोई भी उम्मीदवार जो आरसीआई अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री/अन्य) में नामांकित है, वह पाठ्यक्रम और संस्थान का विवरण, नामांकन संख्या, आधार संख्या, ईमेल आईडी आदि के साथ पूर्व-पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। इसके लिए ₹100/- का नाममात्र शुल्क लिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद उम्मीदवार को बिना अतिरिक्त शुल्क के सीआरआर पंजीकरण मिलेगा।

    पूर्व-पंजीकरण वाले उम्मीदवारों को आरसीआई द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान ऑनलाइन/ऑफलाइन/अनुभवात्मक सीआरई कार्यक्रमों में भाग लेने पर प्रति वर्ष अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। आरसीआई द्वारा सीधे आयोजित सीआरई कार्यक्रमों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये अंक उम्मीदवार को उसके पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने और सीआरआर संख्या प्राप्त करने के बाद जोड़ दिए जाएंगे।