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    उद्देश्य

    1. दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों का विनियमन करना
    2. दिव्यांगजनों से संबंधित पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना
    3. दिव्यांगजनों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के पेशेवरों/कार्मिकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना
    4. देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इन मानकों का एकरूपता से विनियमन करना
    5. दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में मास्टर डिग्री/ बैचलर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं/ संगठनों/ विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना
    6. विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिग्री/ डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना
    7. पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना
    8. पेशेवरों/ कार्मिकों के पंजीकरण हेतु केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना
    9. भारत एवं विदेश की संस्थाओं से दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी जानकारी को नियमित आधार पर एकत्र करना
    10. विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ सहयोग से पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा को प्रोत्साहित करना
    11. व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता प्रदान करना
    12. व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों का पंजीकरण करना
    13. विकलांगता संबंधी राष्ट्रीय संस्थानों एवं शीर्ष संस्थानों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता प्रदान करना
    14. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन विकलांगता संबंधी राष्ट्रीय संस्थानों एवं शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों का पंजीकरण करना