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    नियमित शिक्षा मोड

    मान्यता प्राप्त संस्थान

    परिषद पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में नीति मापदंड निर्धारित करती है और सभी संस्थानों को आरसीआई अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार आरसीआई से मान्यता प्राप्त करनी होती है। पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा रखने वाले या पहले से ऐसे पाठ्यक्रम संचालित कर रहे संस्थान, जिनमें डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं, उन्हें मान्यता के लिए आरसीआई में आवेदन करना चाहिए।

    आरसीआई की विजिटिंग एक्सपर्ट टीम द्वारा उनकी बुनियादी सुविधाओं का मूल्यांकन करने के बाद संस्थानों को पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता दी जाएगी। परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार उचित चैनल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर ही अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं।

    पुनर्वास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल होने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश

    पुनर्वास के क्षेत्र में कोई भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश लें। आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं किए गए संस्थान में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्राप्त किसी भी पुनर्वास योग्यता को रोजगार/अभ्यास के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। स्वीकृत संस्थानों की सूची, साथ ही पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम, जन सामान्य की जानकारी के लिए हर साल मार्च/अप्रैल में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है।

    प्रवेश के लिए, संबंधित संस्थान से संपर्क करें

    आरसीआई द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों की सूची और प्रति बैच प्रवेश सहित शैक्षणिक वर्ष की उनकी वर्तमान स्थिति

    आरसीआई के विभिन्न अनुमोदित संस्थानों में छात्रों और कर्मचारियों के बारे में जानकारी (2024)

    सितंबर, 2019 तक आरसीआई द्वारा अनुमोदित संस्थानों की सूची

    उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान यूजीसी दिशानिर्देशों का पालन करें।

     

    नोट : **नेशनल ट्रस्ट के सहयोग से केयर गिविंग में फाउंडेशन कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान।